पूर्व मंत्री और द्रमुक के वरिष्ठ नेता वीरापांडी अरुमुगम ने उनके खिलाफ दर्ज जमीन हड़पने के दो कथित मामलों के संबंध में पुलिस के सामने समर्पण कर दिया.
पुलिस ने कहा कि अरुमुगम ने मद्रास उच्च न्यायालय के 22 जुलाई के निर्देश के बाद जिला अपराध शाखा पुलिस के सामने सोमवार को 10 बजे आत्मसमर्पण किया.
पूर्व कृषि मंत्री जमीन हड़पने के दो मामलों में प्रमुख आरोपी हैं. पहले मामले में उन्होंने जिले की एक कालोनी से 23 से अधिक लोगों को भूमि से बेदखल करके उसे कथित रूप से हड़प लिया, जबकि दूसरा मामला इस क्षेत्र में 85 करोड़ रुपये की संपत्ति हथियाने से संबंधित है.
अरुमुगम और 12 अन्य लोगों के खिलाफ दायर दूसरा मामला धारा 147 सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अलावा तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम 1994 के तहत दर्ज किया गया.
न्यायमूर्ति जी राजसूर्या ने अपने 22 जुलाई के आदेश में कहा कि अरुमुगम 27 जुलाई को सालेम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हों. न्यायाधीश ने कहा कि द्रमुक के पूर्व मंत्री जमानत लेने के लिए दो जमानती और 25 हजार रुपये का मुचलका दें. इन दो मामलों के संबंध में सालेम में 19 जुलाई को तीन लोग गिरफ्तार किये गये थे.