दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में फरार आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका तकनीकी आधार पर खारिज कर दी. न्यायालय ने कांडा की याचिका गुण दोष के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी आधार पर रद्द कर दी.
न्यायमूर्ति पी.के. भसीन ने कहा कि मेरे विचार में इस अग्रिम जमानत याचिका के गुण दोषों पर विचार न किया जाए, तो सिर्फ तकनीकी आधार पर ही खारिज होने के योग्य है. इसका आधार यह है कि यह याचिका उस व्यक्ति (कांडा) द्वारा दायर नहीं की गई है जिसे अपनी गिरफ्तारी का भय है.
न्यायालय ने जमानत याचिका के साथ पेश शपथ पत्र पर कांडा के बजाय उसके भाई द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के आधार पर खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति भसीन ने कहा कि वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका गोविंद कुमार के निर्देश पर दायर की गई है जो स्वयं को गोपाल गोयल कांडा का पैरोकार एवं भाई बताता है.
गीतिका का शव पांच अगस्त को उनके उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित आवास पर लटका हुआ पाया गया था. सुसाइड नोट में गीतिका ने कांडा व अरुणा चड्ढा का नाम लिया था.
कांडा के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया था. कांडा को उनकी पूर्व कर्मचारी गीतिका की मौत के मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया था. अरुणा पहले ही पुलिस हिरासत में हैं.
कांडा एमडीएलआर एयरलाइंस के मालिक हैं, जहां गीतिका विमान परिचायिका थीं. वर्ष 2009 में एयरलाइंस ने काम करना बंद कर दिया था. गीतिका को कांडा के स्वामित्व वाली एक अन्य कम्पनी में पदस्थ कर दिया गया था.