दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली पुलिस ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में शनिवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. कांडा पर गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
अदालत ने लिया संज्ञान
आरोपपत्र अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डी. के. जांगला की अदालत में दाखिल किया गया. इस मामले में पुलिस कांडा की अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व अधिकारी अरुणा चड्ढा के खिलाफ भी मामला दर्ज कर चुकी है. अदालत ने पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी. अदालत ने कहा, 'आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाता है.'
कांडा पर कई धाराओं में केस
पुलिस ने कांडा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा 471 (धोखाधड़ी), और आईपीसी की कई अन्य धाराएं लगाई हैं. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 भी लगाई गई है.
आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला
गौरतलब है कि गीतिका शर्मा (23 वर्ष) की लाश चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फंदे से लटकी मिली थी. उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं उसकी कम्पनी में काम करने वाली एक अन्य कर्मचारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.