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हाईकोर्ट ने तिवारी से 1 जून तक रक्त के नमूने देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी से एक जून तक अपने रक्त के नमूने देने को कहा है, ताकि उनका डीएनए परीक्षण कर 31 वर्षीय व्यक्ति के उस दावे की सत्यता का पता लगाया जा सके जिसमें उसने स्वयं को उनका पुत्र बताया है.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी से एक जून तक अपने रक्त के नमूने देने को कहा है, ताकि उनका डीएनए परीक्षण कर 31 वर्षीय व्यक्ति के उस दावे की सत्यता का पता लगाया जा सके जिसमें उसने स्वयं को उनका पुत्र बताया है.

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संयुक्त पंजीयक दीपक गर्ग ने कहा, ‘‘इस मामले से जुड़े सभी लोग (तिवारी, रोहित शेखर और उसकी मां उज्ज्वला शर्मा) एक जून को उपस्थित (अदालत की डिस्पेंसरी में) होकर जरूरी डीएनए जांच के लिए रक्त के नमूने दे दें.’’

अदालत ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया था.

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