गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाने की घटना के संदर्भ में एक विशेष अदालत ने कहा है कि इस साजिश का मकसद ट्रेन में बैठे ‘कारसेवकों’ को निशाना बनाना था.
इस मामले में अदालत ने एक मार्च को 11 लोगों को मौत की सजा और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इन्हें आगजनी की साजिश और घटना में शामिल होने का दोषी पाया गया था.
अदालती आदेश में कहा गया है, ‘ट्रेन के एस-6 डिब्बे में आगजनी का मकसद सभी यात्रियों को नहीं, बल्कि कारसेवकों को निशाना बनाना था.’