बिहार सरकार और राजभवन के बीच टकराव को एक बार फिर बढ़ाते हुए राज्यपाल देवानंद कुंवर ने तीन विधेयकों को लौटा दिया है. इनमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग विधेयक, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी विवाद निवारण न्यायाधिकरण और बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक शामिल हैं.
राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने तीनों विधेयकों के संबंध में कुछ आपत्तियां जताते हुए राज्य सरकार को उसे हाल में लौटा दिया.
बिहार विधानमंडल ने 28 मार्च 2011 को इन विधेयकों को पारित कर दिया था, जिसके बाद से ये राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित थे.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.
बिहार के राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं. बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग विधेयक में कर्मचारियों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान है. इससे नियुक्ति संबंधी राज्यपाल की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगने की संभावना है.
सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने अभी तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011 और पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) 2011 को हरी झंडी नहीं दी है. इन विधेयकों में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी राज्यपाल की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव है.