मंत्रिसमूह झूठी शान के लिये हत्या (ऑनर कीलिंग) के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए मिले विभिन्न प्रस्तावों तथा भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन करने पर विचार कर रहा है.
सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) प्रमाण अधिनियम 1872, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए मिले प्रस्तावों पर मंत्रिसमूह विचार कर रहा है.
विचाराधीन प्रस्तावों में झूठी शान के लिए हत्या के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने से संबंधित प्रस्ताव भी हैं.
भारतीय दंड संहिता और कुछ अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2010 की समीक्षा के बाद तैयार किए गए प्रारूप में अन्य प्रस्तावों के साथ साथ विवाह के माध्यम से परिवार या जाति को
अपमानित करने के लिए हत्या किए जाने को झूठी शान की खातिर हत्या के दायरे में लाने की योजना है.
प्रारूप विधेयक मंत्रिमंडल के सदस्यों को वितरित किया जा रहा है. इस प्रारूप के अनुसार, सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 300 (इरादतन कृत्य करना जिसकी वजह से मौत हो), धारा
354 (महिला पर उसकी मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला करना या बल प्रयोग करना) तथा भारतीय प्रमाण अधिनियम की धारा 105 में संशोधन की योजना बना रही है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में सरकार की योजना झूठी शान की खातिर हत्या को पांचवे उपबंध में रखने की है.