बिहार के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रशांत कुमार शाही ने कहा कि राज्य सरकार पंजीकरण के बहाने निजी स्कूलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती. ये प्रक्रिया ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ के तहत चल रही है.
शाही ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून राज्य में लागू हो गया है जिसके प्रावधानों के अनुरूप राज्य में निजी प्राथमिक विद्यालयों का पंजीकरण हो रहा है. मंत्री ने कहा कि पंजीकरण को लेकर निजी स्कूल संचालकों के मन में भ्रांतियां हैं.
सरकार ऐसे स्कूलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती. निजी स्कूल स्वतंत्र रूप से विद्यालय चला रहे हैं चलाते रहेंगे. राज्य सरकार केवल केंद्रीय कानून को क्रियान्वित करने की भूमिका निभा रही है. निजी स्कूलों के प्रति हमारा कोई भेदभाव या पूर्वग्रह नहीं है.
गौरतलब है कि राज्य के निजी स्कूलों ने राज्य सरकार के पंजीकरण की कवायद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. सितंबर माह में हजारों स्कूलों ने एक दिन की हड़ताल की थी.