केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम लोन पर एक प्रतिशत की ब्याज सहायता देने की योजना का लाभ 15 लाख रुपये तक ऋण पर लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2011-12 में 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.
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यह सहायता 25 लाख रुपए मूल्य तक के आवस की खरीद पर लागू होगी. पहले यह यह सहायता 10 लाख रुपए तक के ऋण्ा पर थी और शर्त थी कि मकान की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चहिए. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 2011-12 के बजट में आवास ऋण पर ब्याज योजना को उदार बनाने का प्रस्ताव रखा था.
अंबिका सोनी ने बताया कि यह ब्याज सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा लागू की जाएगी और वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से लिए गये ऋणों पर लागू होगी. मौजूदा एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी योजना को मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2009 में मंजूरी दी थी. इस योजना का मकसद ब्याज पर सब्सिडी देकर रिण की मांग बढ़ाना और साथ ही निम्न और मध्यम आय वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद करना है.
वित्त मंत्री मुखर्जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था, ‘आवास क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए मैं आवास ऋण एक प्रतिशत ब्याज का भार हल्का करने की वर्तमान योजना को और उदार बनाते हुए इसे 15 लाख रुपए तक के ऐसे रिणों के लिए लागू कर रहा हूं जहां मकान की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी. इस समय ये सीमाएं क्रमश: 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक हैं.’