ग्रेटर नोएडा के गांवों का भूमि अधिग्रहण रद्द होने का सिलसिला अभी पूरी तरह से थमा नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एक अन्य गांव का भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया है.
हाईकोर्ट ने बिरौंदी चक्रसेनपुर का भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि इस गांव की जमीन के अधिग्रहण में नियमों की अनदेखी हुई.
दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन में निवेश करने वालों को एक पखवाड़े के भीतर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. गुरुवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की दिल्ली में हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई. साथ ही मास्टर प्लान पर यूपी सरकार को अपनी राय रखने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया. यह बैठक शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई.
साथ ही यूपी सरकार भी नोएडा एक्सटेंशन में निवेश करने वालों को राहत देने के मूड में है. यूपी सरकार के मंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं कि निवेशकों के हितों का खयाल रखा जाएगा और लंबित मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा.