भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं, और इस संबंध में सोमवार को आया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानून की एक सही प्रक्रिया है.
जेटली गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी द्वारा मोदी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सोमवार को आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे.
सर्वोच्च न्यायालय ने जाकिया की याचिका पर सुनवाई के लिए एक निचली अदालत को निर्देश दिया है. जाकिया ने याचिका में गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में मोदी की भूमिका की जांच कराने और मामले की सुनवाई राज्य से बाहर किसी विशेष अदालत में कराने का आग्रह किया था.
जेटली ने कहा, 'सिर्फ दुष्प्रचार करना और तरह-तरह के गलत तथ्य सामने लाना, वह सबकुछ नहीं है, जिसकी न्यायालय को जरूरत होती है.'
जेटली ने कहा कि भाजपा का मानना है कि इस मामले में मोदी के खिलाफ आरोप गलत हैं. इन मामलों से मोदी का कोई संबंध नहीं रहा है. जेटली ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय का सोमवार का निर्णय कानून की सही प्रक्रिया है. दंगों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं. जांच चल रही है. न्यायालय ने एसआईटी को भी निर्देश दिया है कि यदि उसके पास कुछ सामग्री हो तो वह निचली अदालत में पेश करे.'
उन्होंने कहा कि भाजपा का इस कानूनी प्रक्रिया में विश्वास है और सभी को कानून में विश्वास रखना चाहिए.