गुजरात में साल 2002 में हुए ओड दंगों के मामले में आणंद जिला एवं सत्र न्यायालय ने 9 लोगों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में 32 लोगों को बरी कर दिया है.
गुजरात के ओड दंगों के यह तीसरे केस का अहम फैसला है. आणंद की विशेष अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाया.
न्यायाधीश आरएम शरीम ने यह फैसला सुनाया. गोधरा में रेलगाड़ी में आग के दो दिन बाद को आणंद जिले में ओड गांव के मालव भगोल में एक घर में आग लगा दी गई थी, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी.
गौरतलब है कि 1 मार्च, 2002 को ओड के मालव भगोल में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी. दंगों में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके नाम हैं- आयशा बानो, नूरी बानो और कादर भाई.
इस केस में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 10 साल की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई.