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राजस्‍थान हाईकोर्ट का फैसला, गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण नहीं

राजस्थान हाई कोर्ट ने गुर्जरों को आरक्षण के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उन्हें 1 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा.

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राजस्थान हाई कोर्ट ने गुर्जरों को आरक्षण के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उन्हें 1 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा.

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कोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक साल के भीतर गुर्जरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति तय की जाए. दरअसल, गुर्जरों की मांग पर सरकार ने इन्हें एसबीसी यानी विशेष पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत 5 फीसदी आरक्षण दिया था, लेकिन इस फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी क्योंकि राज्य में कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो जा रहा था. इसी सिलसिले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों का आंदोलन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है और समझौते के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं.

आंदोलनकारी अभी भी भरतपुर के पीलुपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिससे इस रूट पर ट्रेन सेवा ठप पड़ गई है. गुर्जरों के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी वो रेलवे लाइन से नहीं हटने वाले.

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इधर, राज्य सरकार ने बैंसला और उनके 20 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है. उन पर सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है.

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