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प्रारंभिक बिहार लोकसेवा परीक्षा की कापियां फिर से जांचने का निर्देश

उच्च न्यायालय ने बिहार लोकसेवा आयोग को 53वीं से 55वीं संयुक्त सामान्य प्रारंभिक परीक्षा 2011 की कापियों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया.

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उच्च न्यायालय ने बिहार लोकसेवा आयोग को 53वीं से 55वीं संयुक्त सामान्य प्रारंभिक परीक्षा 2011 की कापियों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया.

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न्यायधीश ए के त्रिपाठी ने अपने निर्देश में कहा है कि कापियों की फिर से जांच के बाद जारी किए जाने वाले परिणाम सूची में उक्त परीक्षा के पूर्व में घोषित परिणाम सूची में उल्लेखित एक भी उम्मीदवार की छंटनी नहीं की जाए.

न्यायालय द्वारा पूर्व में गठित विशेषज्ञों की कमेटी ने उक्त परीक्षा के 150 प्रश्नों में से नौ को गलत पाया था, जिसे कमेटी ने उन्हें प्रश्नपत्र से हटाए जाने की अनुशंसा की थी.

कई परीक्षार्थियों ने न्यायालय में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उक्त परीक्षा में पूछे गए दस प्रश्नों के गलत होने के कारण भारी संख्या में परीक्षार्थी चयनित होने से वंचित रह गए.

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