दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को उस आवेदन पर शीघ्र जवाब देने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि नगर के एक धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण से नागरिकों को वहां तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं और धार्मिक स्वतंत्रता के उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.
दरियागंज के निवासी मोइन अख्तर की याचिका पर न्यायालय की एक पीठ ने दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया. पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति मनमोहन भी शामिल हैं.
पीठ ने एमसीडी को तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है और इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है.
वकील नीलोफर कुरैशी के जरिए दाखिल याचिका में अख्तर ने दरियांगज वक्फ बोर्ड की सपंत्ति से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है.
याचिका में दलील दी गयी है कि बोर्ड ने एमसीडी को इस संबंध में सूचित कर दिया था लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की.