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हाई कोर्ट में रुपम पाठक की जमानत याचिका खारिज

पटना उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी रुपम पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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पटना उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी रुपम पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने दो महीना पहले दायर की गयी अर्जी पर सुनवाई करते हुए रुपम पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी.

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने विशेष सीबीआई अदालत को छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरा करने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई पूरी नहीं होने पर रुपम पाठक को जमानत मिल जाएगी.

इस वर्ष चार जनवरी को पूर्णिया के भाजपा विधायक केसरी को रुपम पाठक ने चाकू मार दिया था. इसके बाद गंभीर रूप से घायल भाजपा विधायक की मौत हो गयी थी.

इस मामले में एक स्कूल की शिक्षिका रुपम पाठक को मुख्य आरोपी बनाया गया था. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के बजाय इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिये थे.

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अभी केसरी हत्याकांड की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हो रही है और रुपम बेउर जेल में बंद हैं.

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