कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को बड़ा झटका देते हुए राज्य उच्च न्यायालय ने भूमि को गैर अधिसूचित करने में कथित तौर पर बरती गई अनियमितता के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने आज येदियुरप्पा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत चाही थी.
बुखार, मधुमेह और तनाव की चपेट में आए येदियुरप्पा इन दिनों एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें आज दिन में 3.30 बजे विशेष लोकायुक्त अदालत में पेश होना है.
लोकायुक्त की अदालत ने शनिवार को सेहत का हवाला देते हुए येदियुरप्पा को खुद पेश होने से रियायत दे दी थी लेकिन उनसे आज अदालत के सामने पेश होने को कहा था.
लोकायुक्त अदालत ने बीते आठ अगस्त को एक निजी शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा और 14 अन्य लोगों को समन जारी किया था.
निजी शिकायत वकील सिराजिन बाशा की ओर से दायर की गई थी. बाशा ने आरोप लगाया था कि बेंगलूर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ओर से अधिग्रहित भूमि को गैर अधिसूचित करने में अनियमितता बरती गई थी और इससे राज्य सरकार के खजाने को चपत लगी.
उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत यचिका पर अपना आदेश 26 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था. अवैध खनन मामले को लेकर लोकायुक्त की रिपोर्ट में आरोपी करार दिए जाने के बाद येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था.