दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी द्रमुक सांसद कनिमोझी और कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिकाओं पर उनके इस आग्रह पर सुनवाई टाल दी कि इन पर मामले में न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई हो सकती है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी उनके आग्रह पर सहमत हो गए और कहा कि उनकी जमानत याचिकाओं पर 17 अक्तूबर को सुनवाई हो सकती है बशर्ते अदालत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लेती है.
न्यायाधीश ने कहा ‘मैं मामले में 15 अक्तूबर तक आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता हूं. दोनों (कनिमोई ओर शरद कुमार) के जमानत आग्रहों पर सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तारीख तय की जाए.’
कनिमोई और शरद कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं सुशील कुमार तथा अल्ताफ अहमद ने न्यायाधीश को सूचित किया कि वे शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं जिसने जमानत आग्रह को खारिज करते हुए 20 जून को कहा था कि इस तरह के आवेदनों पर मामले में आरोप तय होने के बाद ही विचार किया जा सकता है.