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अयोध्या मुद्दा: हिन्दू महासभा पहुंची सुप्रीम कोर्ट

अखिल भारत हिन्दू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में विवादास्पद जमीन के मालिकाना हक के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर को दिये गये आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट के फैसले में विवादास्पद जमीन का एक तिहाई हिस्सा मुस्लिमों को दिया गया है.

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अखिल भारत हिन्दू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में विवादास्पद जमीन के मालिकाना हक के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर को दिये गये आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट के फैसले में विवादास्पद जमीन का एक तिहाई हिस्सा मुस्लिमों को दिया गया है.

हिन्दू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने शीर्ष न्यायालय पहुंच कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमाते उलेमा ए हिन्द ने भी शीर्ष न्यायालय के दरवाजे खटखटाये थे. हाई कोर्ट के फैसले में विवादास्पद भूमि को तीन हिस्सों में बांटते हुए उसके दो हिस्से हिन्दुओं और एक मुसलमानों को दिया गया है.

हिन्दू महासभा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को न्यायमूर्ति धर्मवीर द्वारा दिये गये अल्पमत फैसले का अनुमोदन करे. इस फैसले में पूरी भूमि हिन्दुओं को सौंपने की बात कही गयी थी.

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हिन्दू महासभा की याचिका में कहा गया कि न्यायमूर्ति एस यू खान और न्यायमूर्ति सुधीर द्वारा दिये गये 30 सितंबर 2010 के फैसले को दर किनार किया जाये जिसमें एक तिहाई संपत्ति को मुस्लिमों के पक्ष में दिया गया है. इसमें कहा कि न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के फैसले को प्रभावी निर्णय माना जाये.

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