गृहमंत्रालय ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका से जुड़ी सूचनाओं का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है और सूचना का अधिकार कानून के तहत कैबिनेट को दस्तावेजों का खुलासा नहीं करने की छूट मिली हुई है.
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‘धारा 8 (1) जी’ किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने वाली सूचना या सूचना के स्रोत की पहचान या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई गुप्त सूचना या सहयोग से जुड़ी सूचना नहीं जारी करने की छूट प्रदान करता है. अंतिम ‘धारा 8 (1) आई’ मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों की चर्चाओं के रिकार्ड सहित कैबिनेट के कागजात से जुड़ी सूचना नहीं जारी करने की छूट प्रदान करता है.
हालांकि, केंद्रीय सूचना आयोग ने मौत की सजा का इंतजार कर रहे कैदियों की ओर से दायर की गई दया याचिकाओं से जुड़ी ‘फाइल नोटिंग’ को जारी करने की इजाजत दी है. इन लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर यह इजाजत दी गई है. गृह मंत्रालय ने इससे पहले राष्ट्रपति के पास भेजी गई विभिन्न क्षमा याचिकाओं पर फाइल नोटिंग के ब्योरे को मुहैया किया है.
आरटीआई आवेदन करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने कहा कि वह मंत्रालय के रुख में अचानक आए इस बदलाव से आश्चर्यचकित हैं, जिसके तहत छूट प्रदान करने वाली इन धाराओं का हवाला कुछ चुने हुए मामलों के बारे में सूचना देने से इनकार करने में किया गया है.