मध्यप्रदेश ने बिहार के नक्शे-कदम पर चलते हुए अब बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख नहीं करने वाली संतानों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान का ऐलान किया है.
प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कहा कि जिन परिवारों में बुजुर्ग माता-पिता की ठीक ढंग से देखभाल अथवा संरक्षण नहीं हो रहा है उनके विरुद्ध ‘माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम’ के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी.
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अधिनियम के तहत दस हजार रुपये का जुर्माना एवं तीन माह की कैद मिलेगी. समाज में बुजुर्गों के संरक्षण और मदद के लिए सरकार हर-संभव प्रयास करेगी, लेकिन समाज की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है.
भार्गव ने कहा जो अपने परिवार के वृद्ध लोगों का सम्मान एवं संरक्षण कर रहे हैं वे प्रेरक हैं लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सरकार उन पर निगरानी रखेगी और एक भी ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सरकार उनके विरुद्ध ‘माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम’ के तहत सख्त कार्यवाही करेगी. जो बच्चे अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा.