गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त एसआईटी ने सीबीआई के सामने की गई अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे इशरत जहां के आतंकवादी संपर्क का संकेत मिलता हो.साथ ही सीबीआई ने इस मामले में शनिवार को नयी प्राथमिकी दर्ज की. एसआईटी की शिकायत के आधार पर इसमें गुजरात पुलिस के 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है.उधर, एसआईटी ने यह भी कहा है कि इशरत के साथ मारे गए तीन अन्य के के आतंकी ताल्लुक हो सकते हैं.
एसआईटी ने कहा है कि खबरों के मुताबिक अमेरिका में गिरफ्तार आतंकवादी डेविड हेडली ने खुलासा किया था कि इशरत एक आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थी, हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है. इशरत और तीन अन्य लोगों को 15 जून, 2004 को गुजरात पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था.
गुजरात उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को सीबीआई को आदेश दिया था कि वह इस मामले की आगे जांच करे. पिछले महीने एसआईटी ने जांच खत्म कर दी थी और कहा था कि मुठभेड़ पुलिस की ओर सुनियोजित थी. एसआईटी ने बीते गुरुवार को अदालत के आदेश के मुताबिक सीबीआई के समक्ष इस मामले की एक शिकायत दर्ज कराई थी.