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जदयू विधायक के भाई के हत्याकांड में सांसद सहित दो बरी

बिहार के सीवान जिले में एक स्थानीय अदालत ने सत्तारुढ जदयू के विधायक के एक भाई के हत्याकांड के 12 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को राजद सांसद उमाशंकर सिंह सहित दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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बिहार के सीवान जिले में एक स्थानीय अदालत ने सत्तारुढ जदयू के विधायक के एक भाई के हत्याकांड के 12 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को राजद सांसद उमाशंकर सिंह सहित दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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सीवान स्थित फास्ट ट्रैक-एक अदालत के न्यायाधीश रामदरश ने महाराजगंज के जदयू विधायक दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह हत्याकांड मामले में राजद सांसद उमाशंकर सिंह और उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

चुनावी रंजिश को लेकर भरत सिंह की 17 फरवरी 2000 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में महाराजगंज थाने में प्रथमिकी इर्ज की गयी थी. इस मामले में उमाशंकर और उनके पुत्र स्वामी को आरोपी बनाया गया था.

इस कांड के सूचक विजय सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक-एक अदालत से स्थानांतरित करने की मांग की थी.

स्थानीय अदालत का फैसला आने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के न्यायाधीश को नोटिस जारी किया है. पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 11 मई 2012 तक जवाब देने को कहा है.

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न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने विजय सिंह की याचिका पर कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत-एक से मामला स्थानांतरित करने की याचिका जब पटना उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो निचली अदालत ने किस प्रकार इस मुकदमे में फैसला सुनाया है.

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