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मनु शर्मा की पैरोल याचिका पर फैसला सुरक्षित

मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा की पैरोल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 16 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया.

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दिल्‍ली हाईकोर्ट
दिल्‍ली हाईकोर्ट

मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा की पैरोल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 16 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया.

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शर्मा ने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 12 दिन के पैरोल के लिए याचिका दायर की है. पैरोल के तहत सजा पूरी होने से पहले किसी भी दोषी को कुछ निश्चित समय एवं शर्तो के आधार पर जेल से रिहा किया जाता है. इससे पहले दो नवंबर को न्यायमूर्ति वी. के. शाली ने शर्मा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था.

नोटिस जारी करते समय न्यायमूर्ति ने शर्मा के पैरोल पर रहने के दौरान उनके आचरण का उल्लेख किया. न्यायालय ने शर्मा की ओर से जल्द सुनवाई के निवेदन को खारिज कर दिया था और सुनवाई की अगली तिथि 14 नवम्बर निर्धारित करते हुए कहा था, 'उसे शादी के सभी उत्सव में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है.'

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1999 में हुई जेसिका लाल की हत्या के लिए मनु शर्मा को दोषी ठहराते हुए 2006 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकार रखा. शर्मा इससे पहले सितम्बर 2009 में 30 दिन के पैरोल पर रिहा हुए थे. वह इस दौरान पैरोल की शर्तो का उल्लंघन करते हुए डिस्कोथेक में नजर आए थे.

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