झारखंड ने सेल के साथ राज्य में कच्ची एवं तैयार सामग्री की आवाजाही के मामले में प्रवेश कर को लेकर चल रहे विवाद में आज उच्चतम न्यायालय की शरण ली.
न्यायमूर्ति डी के जैन और न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की पीठ ने झारखंड की याचिका को स्वीकार कर लिया. पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने में विलंब करने के लिए राज्य की आलोचना की.
पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को प्रवेश कर संबंधी मामलों के साथ नत्थी कर दिया जाये. इन मामलों की उच्च पीठ सुनवाई करेगी.