पत्रकार निरुपमा पाठक की मां सुधा पाठक को आखिरकार जमानत मिल गई. कोडरमा के सीजेएम एनके अग्रवाल की अदालत ने सुधा पाठक को सीआरपीसी की धारा 167 (2) का लाभ देते हुए जमानत दे दी.
सुधा पाठक का केस लड़ रहे अधिवक्ता अरुण मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने फाइनल चार्जशीट अदालत में जमा नहीं किया. यह उसे 90 दिनों के अंदर करना था.
इसके बाद सुधा ने दुबार जमानत याचिका दायर की, जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. अब वे अपने घर आ गई हैं. महीनों बाद घर में उनके आने से चहल-पहल बढ़ी है.
गौरतलब है कि दिल्ली की पत्रकार निरुपमा पाठक कोडरमा स्थित अपने घर में की संदिग्ध रूप से मृत पाई गई थीं. इसी के बाद पुलिस ने उनकी मां को हिरासत में लिया था.