दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उसकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा की न्यायिक हिरासत अवधि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी.
कांडा की हज़ारों करोड़ों संपत्ति के खुलासे से सभी हैरान
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डी.के. जांगला ने कांडा और अरुणा हिरासत अवधि में विस्तार करते हुए आरोपपत्र के दस्तावेजों की जांच के लिए 17 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की है. पुलिस ने आरोपपत्र छह अक्टूबर को दाखिल किया था.
इस बीच, अरुणा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर तय की है.
गीतिका मामला: कांडा की जमानत याचिका खारिज
गीतिका की आत्महत्या के बाद जनता की मांग पर कांडा को हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री के पद से इस्तीफ देने के लिए विवश किया गया था. गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.
गोपाल कांडा की 'राजदार' है अंकिता!
उल्लेखनीय है कि 23 वर्षीय गीतिका का शव चार-पांच अगस्त को उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित उसके घर में फंदे से लटका मिला था. उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं उसकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व अधिकारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया है. वर्ष 2009 में एमडीएलआर एयरलाइंस बंद होने के बाद कांडा ने अपने कम्पनी समूह में ही गीतिका को दूसरी नौकरी दी थी.