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कनिमोझी ने सीबीआई के नये आरोपों का विरोध किया

द्रमुक सांसद कनिमोझी और कलैग्नर टीवी के महानिदेशक शरद कुमार ने सीबीआई की नई याचिका का यह कहते हुए विरोध किया है वे 2जी स्पेक्ट्रम लाईसेंस आवंटन के लाभान्वितों में शामिल नहीं हैं. सीबीआई ने नई याचिका में आपराधिक विश्वासघात का अतिरिक्त मामला आरोपित किया है.

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द्रमुक सांसद कनिमोझी और कलैग्नर टीवी के महानिदेशक शरद कुमार ने सीबीआई की नई याचिका का यह कहते हुए विरोध किया है वे 2जी स्पेक्ट्रम लाईसेंस आवंटन के लाभान्वितों में शामिल नहीं हैं. सीबीआई ने नई याचिका में आपराधिक विश्वासघात का अतिरिक्त मामला आरोपित किया है.

कनिमोझी और शरद कुमार ने अपने जवाब में सीबीआई की याचिका को इस बिना पर खारिज करने की मांग की कि वे स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े षड़यंत्र का हिस्सा नहीं हैं. कनिमोझी और कुमार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील वी जी प्रगासम और एस जे ऐरिस्टोअल ने कहा, ‘यह बताना प्रासंगिक होगा कि कनिमोझी और शरद कुमार का स्पेक्ट्रम आवंटन से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उन्होंने आवंटित स्पेक्ट्रम लाईसेंस से कोई फायदा उठाया है. यहां तक कि सीबीआई के मुताबिक भी वे स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े षड़यंत्र का हिस्सा नहीं थे.’

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कनिमोझी ने अपने जवाब में कहा कि वह लोकसेवक हैं और उनके लिए अतिरिक्त दंड प्रावधान के लिए उचित स्तर पर अनुमति ली जानी चाहिए. वकील ने कहा, ‘यदि यह भी मान लिया जाता है कि वह अतिरिक्त दंड प्रावधान के तहत आरोपित करने योग्य हैं तब भी कनिमोझी जो सांसद (राज्यसभा) हैं, पर मुकदमा चलाने के लिए दंड संहिता की धारा 197 (न्यायाधीशों और लोकसेवकों पर मुकदमा चलाने से संबंधित) के तहत मंजूरी लेना आवश्यक है.’

यह दलील विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के सामने 7 अक्तूबर की समयसीमा का पालन करते हुए दी गई.

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