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केजरीवाल ने अदालत से अपने खिलाफ शिकायत खारिज करने की मांग की

सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि संसद सदस्यों के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी जानी चाहिए.

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अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

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सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि संसद सदस्यों के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी जानी चाहिए.

केजरीवाल के वकील रिषिकेश कुमार ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक से कहा कि विधि छात्र विभोर आनंद की शिकायत खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ एक ऐसी ही शिकायत बुलंदशहर सत्र अदालत ने गत 28 जुलाई को खारिज कर दी थी.

मजिस्ट्रेट ने वकील से कहा कि यदि केजरीवाल इस मामले में पेश होना चाहते हैं तो वह उपयुक्त याचिका दायर कर सकते हैं. अदालत ने इस मामले में अपना आदेश तीन सितम्बर के लिए सुरक्षित रख लिया.

आनंद ने अपनी शिकायत में केजरीवाल के खिलाफ राजद्रोह के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया था. केजरीवाल ने गाजियाबाद में इस वर्ष की शुरूआत में आयोजित एक रैली में यह कहकर राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया था कि संसद ‘हत्यारों, बलात्कारियों और डकैतों से भरी पड़ी है.’

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बुलंदशहर की जिला एवं सत्र अदालत ने गत 28 जुलाई को जितेंद्र सिंधू नाम के एक व्यक्ति की शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सांसदों के कार्य को लेकर टिप्पणी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बराबर नहीं है.

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