सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के दो में से एक रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन भरने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऐसे समय पर आया है जब रिएक्टर में ईंधन भरने के विरोध में तमिलनाडु के इंदिथाकरई गांव में हजारों लोग गुरुवार को समुद्र में खड़े हैं.