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सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका खारिज की

आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही बीसीसीआई की अनुशासन समिति को फिर से गठित करने की मांग की गई थी.

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ललित मोदी
ललित मोदी

आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही बीसीसीआई की अनुशासन समिति को फिर से गठित करने की मांग की गई थी.

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जे एम पांचाल और एच एल गोखले की पीठ ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति को बीसीसीआई द्वारा ‘वैध तरीके से’ गठित किया गया है और इस समिति को केवल मोदी द्वारा जाहिर की गईं पक्षपात की आशंकाओं के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया जा सकता.

पीठ ने कहा, ‘हम यह नहीं मान सकते कि इस समिति के सदस्य याचिकाकर्ता की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं करेंगे.’ पीठ ने कहा कि समिति का गठन वैध तरीके से हुआ. उन्होंने कहा, ‘केवल पक्षपात की आशंकाएं समिति के पुनर्गठन का आधार नहीं बन सकतीं.’

गौरतलब है कि मोदी ने अपनी याचिका में उनके खिलाफ कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए गठित अरूण जेटली, चिरायु अमीन और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तीन सदस्यीय समिति को फिर से गठित करने की मांग की थी.

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मोदी ने अनुशासन समिति से जेटली और अमीन को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि ये दोनों उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना सकते हैं क्योंकि जब मोदी के खिलाफ बीसीसीआई की आमसभा की विशेष बैठक में यह फैसला किया गया था तो उसमें जेटली और अमीन शामिल थे.

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई 2010 को मोदी की समिति के पुनर्गठन और बीसीसीआई के उन्हें निलंबन करने को चुनौती देने की याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद मोदी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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