ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शनिवार को पटवारी गांव के किसानों के साथ एक समझौता किया. समझौते के तहत किसान अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वह मामला वापस ले लेंगे जिसमें अदालत ने नोएडा एक्टेंशन में भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया था. इससे नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट का सपना देखने वाले 20 हजार लोगों लिए उम्मीद की किरण जगी. मुआवजे और अन्य मुद्दों को लेकर हुए इस समझौते के तहत पटवारी के किसान अदालत से मामला वापस ले लेंगे.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 26 जुलाई को पटवारी में भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया था. अदालत ने पुनरीक्षा याचिका के बाद इससे संबंधित मामलों को वृहद पीठ को सौंप दिया क्योंकि इसमें कई लोगों के हित जुड़े हुए थे.
यद्यपि अदालत ने प्रशासन को किसानों के साथ बातचीत की इजाजत दी थी ताकि 12 अगस्त से पहले तक अदालत के बाहर समझौता किया जा सके.
गौतमबुद्धनगर के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने बताया कि समझौते के तहत किसानों को 1400 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा जिसका मतलब है कि उन्हें साढ़े पांच सौ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा. जब किसानों से भूमि अधिग्रहित की गई थी तब उन्हें साढ़े आठ सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया था.
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो देखने के लिए जाएं http://m.aajtak.in पर.