पर्यावरण मंत्रालय ने पूर्व शर्तों का अनुपालन नहीं करने को लेकर पुणे के समीप लवासा की हिल सिटी परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. मंत्रालय का कहना है जबतक पूर्व शर्तों का अनुपालन नहीं होता, पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जा सकती.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि 3,000 करोड़ रुपये की परियोजना के लिये पर्यावरण मंजूरी पर अंतिम निर्णय महाराष्ट्र सरकार की इस मामले में कार्रवाई तथा बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। मामला अभी अदालत के विचाराधीन है.
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आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी पर अंतिम निर्णय तबतक नहीं लिया जा सकता जबतक सभी पूर्व शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता. इसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई तथा बंबई उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश भी शामिल है क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है.
मंत्रालय ने लवासा के चेयरमैन अजित गुलाबचंद की पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के समक्ष दी गयी इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि पर्यावरण मंजूरी मिलने से पहले कुछ अन्य परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था.
पर्यावरण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि लवासा परियोजना 2,000 हेक्टेयर में फैली है और यह पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है. इसमें बड़े पैमाने पर कटाई और जमीन की भराई होगी तथा फलस्वरूप जलनिकासी प्रतिरूप में बदलाव आ सकता है. इसमें कहा गया है कि पर्यावरण क्षरण का प्रभाव बड़े क्षेत्र पर व्याप्त है. इस प्रकार की परियोजनाओं के लिये पूर्व शर्तों का अनुपालन जरूरी है.
आदेश में कहा गया है कि लवासा की अन्य छोटी परियोजनाओं से तुलना उचित नहीं है क्योंकि यह परियोजना पूरी तरह अलग है.