लोकायुक्त की विशेष अदालत ने एक कंपनी के खनन लाइसेंस के नवीनीकरण तथा एक निजी हाउसिंग सोसायटी को भूमि आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
न्यायाधीश एनके सुधीन्द्र राव ने आवेदनों को खारिज कर दिया. अधिवक्ता विनोद कुमार की निजी शिकायत पर अदालत ने आठ अगस्त को कुमारस्वामी और उनकी पत्नी अनीता को सम्मन जारी कर मंगलवार को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था.
न्यायाधीश राव ने खनन कंपनी जनताक्कल एंटरप्राइजेज को भी सम्मन जारी करने का आदेश दिया. आरोप है कि कुमारस्वामी ने इसको फायदा पहुंचाया.
विनोद कुमार ने निजी शिकायत दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमारस्वामी ने नियमों का उल्लंघन कर जनताक्कल कंपनी को लइसेंस जारी करने की सिफारिश की.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में कुमारस्वामी के कार्यकाल में हाउसिंग सोसायटी को भूमि आवंटन के बाद उनकी पत्नी को बदले में आवासीय स्थल देकर फायदा पहुंचाया गया.