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दिल्‍ली: लोकपाल पर बैठक असहमति के साथ खत्‍म

लोकपाल विधेयक मसौदा समिति की आखिरी बैठक होने के बाद भी सरकार और हज़ारे पक्ष के बीच अहम मुद्दों पर मतभेद बने रहे और साझा मसौदा तैयार नहीं किया जा सका.

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अन्‍ना हजारे
अन्‍ना हजारे

लोकपाल विधेयक मसौदा समिति की आखिरी बैठक होने के बाद भी सरकार और हज़ारे पक्ष के बीच अहम मुद्दों पर मतभेद बने रहे और साझा मसौदा तैयार नहीं किया जा सका.

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हज़ारे पक्ष ने जहां सरकार के मसौदे पर ‘गहरी निराशा’ जाहिर की, वहीं केंद्र ने कहा कि वह दोनों पक्षों के मसौदे पर राजनीतिक दलों से राय लेकर उसे कैबिनेट के समक्ष रखेगा. सरकार के मसौदे में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखे जाने का जिक्र नहीं है.

समिति की हुई नौंवीं और अंतिम बैठक में दोनों पक्षों ने लोकपाल मसौदा विधेयक के संस्करण एक दूसरे को सौंपे. बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को बताया, ‘दोनों पक्षों ने मसौदे के अपने-अपने संस्करण समिति में रखे. इन्हें अब राजनीतिक दलों के बीच रखा जायेगा. उन पर जो भी सुझाव आयेंगे, उन्हें शामिल कर एक दस्तावेज कैबिनेट को भेजा जायेगा. कैबिनेट की बैठक में जो फैसला होगा, वह अंतिम मसौदा होगा, जिसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जायेगा.’

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उन्होंने कहा, ‘दोनों पक्षों के बीच लोकपाल के छह मूल मुद्दों पर असहमति है. हमने कुछ मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है. हमने ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत होने की बात को मान लिया हैं.’ उधर, हज़ारे पक्ष के प्रशांत भूषण ने सरकार द्वारा तैयार किये गये लोकपाल विधेयक के मसौदे पर ‘गहरी निराशा’ जतायी.

उन्होंने कहा, ‘सरकार का मसौदा लोकपाल के नाम पर एक प्राधिकार स्थापित करने की प्रतीकात्मक कोशिश प्रतीत होती है.’ प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के विवादास्पद मुद्दे पर हज़ारे पक्ष ने कहा कि सरकार के मसौदे में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है.

सरकार और हज़ारे पक्ष के बीच जिन छह मुद्दों पर गंभीर मतभेद हैं, वे हैं प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाना, उच्च न्यायपालिका को लोकपाल की जांच के दायरे में रखना, संसद के अंदर सांसदों के भ्रष्ट आचरण को भी इस स्वतंत्र जांच निकाय के दायरे में रखना, लोकपाल को अपना बजट तय करने के अधिकार देना, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को लोकपाल में शामिल करना और एक ही कानून के जरिये केंद्र में लोकपाल के साथ ही राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करना.

इन छह मुद्दों के अलावा सोमवार की बैठक में लोकपाल के चयन और उसे हटाने की प्रक्रिया के दो नये मुद्दों पर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद उभरे. भूषण ने कहा, ‘हमें पहली बार यह ज्ञात हुआ है कि सरकार किस तरह का लोकपाल चाहती है. हम काफी निराश हैं.

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सरकार के मसौदे के तहत लोकपाल का चयन राजनीतिक प्रभुत्व वाली समिति करेगी. लोकपाल की शक्तियों और कार्यप्रणाली को काफी सीमित कर दिया जायेगा. इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका और संसद के भीतर सांसदों के आचरण को शामिल नहीं किया जायेगा.’

हज़ारे पक्ष के ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के मसौदे में प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है. इसके ये मायने हैं कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सीबीआई की जांच के अधीन रहेंगे लेकिन स्वतंत्र लोकपाल की जांच में दायरे में नहीं रहेंगे. इसी तरह सरकार के मसौदे में उच्च न्यायपालिका और सांसदों को भी लोकपाल के दायरे में लाने का जिक्र नहीं है.

केजरीवाल ने कहा कि सरकार के मसौदे के अनुसार लोकपाल की चयन समिति में सत्तापक्ष के लोगों का प्रभुत्व रहेगा. इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार लोकपाल का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार के मसौदे में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को लोकपाल के अधीन लाने और संयुक्त सचिव स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को जांच के दायरे में रखने का भी जिक्र नहीं है.

आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार का मसौदा कहता है कि लोकपाल किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच करने से पहले उसके पक्ष को सुनेगा. इसके ये मायने हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले ही सुनवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का मसौदा कहता है कि 11 सदस्यीय लोकपाल ही उसके पास आने वाले सभी मामलों की जांच करेगा. अगर ऐसा होता है तो कुछ ही महीनों में प्रस्तावित लोकपाल पर काम का दबाव बढ़ जायेगा और लंबित मामलों की संख्या में भी इजाफा होगा.

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भूषण ने कहा कि लोकपाल मसौदा समिति की बैठकों से फायदा यह हुआ कि देश में इस तरह के स्वतंत्र निकाय की जरूरत को महसूस किया गया. वहीं, केजरीवाल ने कहा कि बैठकों का नुकसान यह हुआ कि पहले सरकार के मसौदे में लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब के मसौदे में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है.

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