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भाई की शादी के लिए मनु शर्मा ने पैरोल मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की पैरोल की याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख पूछा है.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की पैरोल की याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख पूछा है.

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दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति वी के शाली की पीठ ने शर्मा की पैरोल की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा. उसने 10 से 21 नवंबर के बीच अपने भाई की शादी और अन्य समारोहों में शामिल होने के लिए याचिका दाखिल की है.

अदालत ने शर्मा के पूर्व आचरण का जिक्र करते हुए उसके पैरोल के अनुरोध पर पुलिस से रुख पूछा है और कहा कि वह पहले भी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए डिस्कोथेक जाता रहा है. हालांकि शर्मा के वकील ने दलील दी कि पैरोल देने के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल पिछले एक साल के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए. इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किया.

पैरोल के तहत किसी दोषी को उसकी सजा पूरी होने से पहले जेल से अस्थाई तौर पर रिहा किया जाता है जिसके लिए कुछ शर्तें होती हैं. पीठ ने कहा, ‘अपीलकर्ता (शर्मा) के वकील का कहना है कि दिशानिर्देशों के अनुसार पैरोल के लिए केवल पिछले एक साल के व्यवहार को देखने की जरूरत है. याचिकाकर्ता के भाई की 21 नवंबर को शादी हो रही है और उससे जुड़े समारोह 10 नवंबर से शुरू हो जाएंगे. नोटिस जारी किया जाता है. एक सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए.’

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हालांकि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की और उससे पहले कोई तारीख तय करने की शर्मा की अपील को खारिज करते हुए कहा, ‘उन्हें सभी समारोहों में शामिल होने की जरूरत नहीं है.’

उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष ने 21 अक्तूबर को पहले ही शर्मा की पैरोल खारिज कर दी थी. शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में 1999 के जेसिका लाल हत्याकांड के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा.

शर्मा को सितंबर 2009 में 30 दिन की पैरोल पर इस आधार पर जेल से रिहा किया गया था कि उसे अपनी अस्वस्थ मां को देखना है और उसकी दादी के निधन के बाद आयोजित क्रियाओं में भाग लेना है. लेकिन पैरोल का कारण निराधार रहा क्योंकि शर्मा की दादी का निधन 2008 में हो चुका था.

पैरोल की अवधि दूसरी बार 30 दिन और बढ़ाने के दौरान शर्मा को डिस्कोथेक में पार्टियों में भाग लेते देखा गया. उसने पैरोल के लिए अपनी मां की बीमारी का भी कारण गिनाया था लेकिन उन्हें चंडीगढ़ में शर्मा परिवार के ही एक होटल में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रचार के लिए मीडिया ब्रीफिंग में देखा गया.

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पैरोल की शर्तों के उल्लंघन की बात सामने आने के बाद शर्मा को पैरोल की अवधि समाप्त होने से पहले ही जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना पड़ा. शर्मा ने दक्षिण दिल्ली में सोशलाइट बीना रमानी के एक रेस्तरां में जेसिका लाल को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गयी.

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