संसद में कानून बनाकर प्रवासी भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किये जाने के बाद इसे लागू करने में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने की उम्मीद व्यक्त करते हुए सरकार ने कहा कि इस विषय में चुनाव आयोग से बातचीत चल रही है और जल्द इसका समाधान निकल आयेगा.
सात से नौ जनवरी 2011 तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की जानकारी देते हुए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वायलार रवि ने कहा, ‘ भारत का पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को देश में मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए संसद में विधेयक पास कर दिया गया है. इसपर अमल करने के लिए चुनाव आयोग से दो दौर की बातचीत भी हुई है.’
उन्होंने कहा कि अब विदेश मंत्रालय के साथ उनके मंत्रालय की बैठक होगी जिसमें चुनाव आयोग के सुझाव की पृष्ठभूमि में इसकी रूपरेखा तय होनी है क्योंकि इसका काफी काम दूतावासों एवं उच्चायोग के माध्यम से होना है.
यह पूछे जाने पर कि चुनाव आयोग की क्या आपत्ति है, मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उसका रूख सकारात्मक है. आयोग केवल मतदाता सूची में प्रवासी भारतीय नागरिकों के पंजीकरण पर कुछ स्पष्टीकरण चाहती है और इसका जल्द हल निकाल लिया जायेगा.
रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सबसे पहले प्रवासी भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार देने का प्रस्ताव किया था और अब चुनाव आयोग के साथ चर्चा के बाद जल्द इसे लागू किया जा सकेगा.