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निर्मल बाबा को हाईकोर्ट से मिली राहत

निर्मल बाबा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली गई है. कोर्ट ने फिलहाल निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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निर्मल बाबा
निर्मल बाबा

निर्मल बाबा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली गई है. कोर्ट ने फिलहाल निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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निर्मल बाबा ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ-साथ लखनऊ के गोमतीनगर में थाने में दर्ज केस खारिज करने की मांग की है. दरअसल, निर्मल बाबा के खिलाफ पिछले महीने लखनऊ के दो बच्चों ने गोमतीनगर थाने में केस दर्ज कराया था. उसी केस को खारिज करने की मांग करते हुए निर्मल बाबा ने कोर्ट में अर्जी लगा थी.

लखनऊ के आदित्य ठाकुर और तान्या ठाकुर नाम के दो स्कूली बच्चों ने 10 अप्रैल को गोमतीनगर थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत लगाई थी. 9 मई को लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने गोमतीनगर थाने को निर्मल बाबा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था.

निर्मल बाबा पर आईपीसी की धारा 417, 419, 420 औऱ 508 के तहत केस दर्ज किया गया है धारा 417 के तहत किसी शख्स के साथ धोखाधड़ी और छल करके उसे संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने का मामला बनता है और इसके तहत दोषी को सात साल की सजा होती है.

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धारा 419 में अपने आपको दूसरा व्यक्ति बताकर छल करने पर कार्रवाई होती है. इसमे दोषी को सात साल की सजा का प्रावधान है. धारा 420 में धोखाधड़ी करके किसी की संपत्ति हड़पने का केस बनता है. इसके तहत भी अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है. धारा 508 में किसी शख्स को ईश्वरीय भय दिखाकर धोखाधड़ी करने का मामला बनता है, जिसमें एक साल तक की सजा हो सकती है.

निर्मल बाबा के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है. देश के कई और शहरों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. ऐसे में जाहिर सी बात है कृपा की जरूरत अगर इस वक्त किसी को है तो वो निर्मल बाबा ही हैं वरना संगीन धाराओं के तहत दर्ज केस उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकती है.

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