scorecardresearch
 

गृह मंत्रालय ने खारिज की कसाब की याचिका

26/11 हमले का दोषी अजमल आमिर कसाब की दया याचिका खारिज कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने दया याचिका को खारिज करते हुए याचिका को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.

Advertisement
X

26/11 हमले का दोषी अजमल आमिर कसाब की दया याचिका खारिज कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने दया याचिका को खारिज करते हुए याचिका को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है.

Advertisement

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कसाब की मौत की सजा की पुष्टि किए जाने के बाद उसके द्वारा राष्ट्रपति के यहां दायर की गई दया याचिका खारिज कर दी गई है और इस संदर्भ में सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है.

महाराष्ट्र गृह विभाग भी कर चुका है कसाब की याचिका खारिज
25 सितंबर 2012 को महाराष्‍ट्र के गृह विभाग ने भी कसाब की दया याचिका खारिज कर दी थी. महाराष्‍ट्र के गृह विभाग ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की राष्‍ट्रपति को भजी गयी दया याचिका पर असहमति जतायी थी. अपनी जान बचाने के लिए कसाब ने आखिरी उम्‍मीद के रूप में राष्‍ट्रपति को दया याचिका भेजी है.

कसाब को जल्‍द फांसी देने की मांग
देश में कई वर्गों की ओर से शीर्ष न्यायालय के फैसले पर तेजी से अमल करने की मांग की जा रही है जिसमें कसाब की मौत की सजा को बरकरार रखा गया है. शिवसेना ने हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कसाब की दया याचिका खारिज करने की मांग की थी.

Advertisement

गौरतलब है कि करीब चार वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 29 अगस्त को देश के सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय कसाब की 26/11 आतंकी हमला मामले में मौत की सजा को बरकरार रखा था. 26 नवम्बर, 2008 को हुए मुम्बई हमले में कई विदेशी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे.

Live TV

Advertisement
Advertisement