ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों को एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो और गांवों के भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने पतवारी और देवला गांव के भूमि आवंटन को रद्द किया है.
इससे सात बिल्डरों के प्रोजेक्स प्रभावित होंगे. इससे सबसे ज्यादा असर सुपरटेक, आम्रपाली और अजनारा बिल्डरों को होगा. इसके अलावा पटेल बिल्डर के प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा. आम्रपाली ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके निम्नलिखित तीन प्रोजेक्ट इस फैसले से आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं-
ला रेसिडेंशिया- आम्रपाली-पटवारी गांव
लिज़र पार्क- आम्रपाली- इसके 25 एकड़ पटवारी गांव में पड़ते हैं.
लिज़र वैली- आम्रपाली- इसके 65 एकड़ पटवारी गांव में पड़ते हैं.
सुपरटेक का इको विलेज 3 भी इससे प्रभावित होगा.
इससे पहले 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन की जमीन आवंटन को रद्द कर दिया था. सु्प्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में बिल्डरों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, किसान के लिए जमीन उसकी मां के बराबर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी गांव की जमीन के अधिग्रहण को रद्द करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रहने दिया था. इस फैसले से कुल सात बिल्डर प्रभावित हुए थे जिनमें अजनारा, आम्रपाली, सुपरटेक, महागुन, पंचशील और एसजीपी के नाम प्रमुख हैं. इस फैसले से छह गांवों के किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी. शाहबेरी, सूरजपुर, गुलिस्तापुर, बिसरख, जलाजपुर और देवरा गांव के किसानों को इस फैसले से लाभ होगा.