प्रमुख उद्योगपति विजय माल्या और पांच अन्य के खिलाफ शहर की एक अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया.
'किंग ऑफ गुड टाइम्स' का बुरा दौर
13वें मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) की ओर से दाखिल मामले में संकट से गुजर रही विमानन कम्पनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ वारंट जारी किया. जीएचआईएएल यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रबंधन करती है.
किंगफिशर 1000 फीसदी सुरक्षित: विजय माल्या
मामला अगस्त में दाखिल किया गया था, जब उपयोग शुल्क के रूप के रूप में किंगफिशर द्वारा जारी किए गए 10.3 करोड़ रुपये के चार चेक बाउंस हो गए थे, जिसमें पार्किंग, लैंडिंग और नैविगेशन शुल्क शामिल था.
किंगफिशर कैलेंडर की हुई नुमाइश
माल्या को जारी किए गए सम्मन के बावजूद जब वह उपस्थित नहीं हुए तब अदालत ने वारंट जारी किया. मामले में किंगफिशर, उसके अध्यक्ष माल्या और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी संजय अग्रवाल को जवाबी बनाया गया है.किंगफिशर पर मुंबई और दिल्ली में भी ऐसे ही मामले चल रहे हैं.