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सीजेआई को आरटीआई के दायरे में लाने वाले फैसले को चुनौती

माना जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है जिसमें उसने कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है.

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माना जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है जिसमें उसने कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है.उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के 12 जनवरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है. यह अपील तब दायर की गई जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में फैसले को चुनौती देने को लेकर सर्वसम्मति बनी.

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सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों के साथ भी सलाह-मशविरा किया और जो आधार उसने बनाए हैं, वे उच्च न्यायालय में लिए गए आधारों के समान ही हैं. उसमें उसने कहा था कि सीजेआई के पास जो सूचना है, उसका खुलासा करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी.

उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री की तरफ से दलील देंगे. इस मामले के जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद है. सूत्रों ने बताया कि शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने की मांग करेगी और वह इसे वृहत पीठ या संविधान पीठ को सौंपने की दलील देगी. सूत्रों ने कहा कि अपील काफी विचार-विमर्श के बाद दायर की गई क्योंकि शुरूआत में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों में इस बात पर मतभेद था कि अपील की जाए अथवा नहीं.

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एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत 12 जनवरी को कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है. उसने उच्चतम न्यायालय की अपील को खारिज करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायाधीश का निजी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी दी गई है.

उच्च न्यायालय के फैसले को प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन के लिए करारा झटका माना जा रहा है जो लगातार कहते रहे हैं कि उनका कार्यालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आता है. सूत्रों ने बताया कि शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने की मांग करेगी और वह इसे वृहत पीठ या संविधान पीठ को सौंपने की दलील देगी.

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