केंद्रीय कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) पी जे थॉमस की नियुक्ति को अवैध ठहराये जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
मोइली ने संवाददाताओं से कहा, ‘उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया है.’
थॉमस की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की खिंचाई करने को लेकर पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में मोइली ने कहा, ‘हम फैसले का सम्मान करते हैं. फैसले का पूरा ब्योरा नहीं मिला है इसलिये हम अभी कुछ कहने में असमर्थ हैं.’
थामस पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद मोइली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी भी इस मौके पर उपस्थित थे.
प्रधानमंत्री के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद मोइली और नारायणसामी ने वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से भी मुलाकात की.