मध्यप्रदेश के लोक निर्माण (पीडब्लूडी) मंत्री नागेन्द्र सिंह के खिलाफ एक निचली अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट के आदेश को जिला एवं सत्र न्यायायल ने स्थगित कर दिया है.
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पीडब्लूडी मंत्री की ओर से वकील अजय गुप्ता ने सत्र अदालत में बताया कि सिंह ने 21 दिसंबर 1992 को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल से इस्तीफा दे दिया था. जिस समय कंपनी एक्ट का उल्लंघन हुआ, उस वक्त सिंह पदस्थ नहीं थे. अदालत के अनुसार इस स्थिति में उनके खिलाफ संज्ञान कैसे लिया गया, वह विचारणीय है.
उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (एसीजेएम) आर पी सोनकर की अदालत ने वर्ष 1995 में कंपनी एक्ट के उल्लंघन के मामले में पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल के सदस्य रहे सतना जिले के नागोद निवासी नागेन्द्र सिंह सहित सचिव स्तर के छह अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे.