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इंजीनियर हत्‍याकांड में बसपा से निलंबित विधायक को उम्रकैद

औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हुई हत्‍या के मामले में निलंबित बीएसपी विधायक शेखर तिवारी लखनऊ सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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शेखर तिवारी
शेखर तिवारी

औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हुई हत्‍या के मामले में निलंबित बीएसपी विधायक शेखर तिवारी लखनऊ सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने बसपा विधायक सहित 11 लोगों को दोषी करार दिया. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मनोज गुप्ता की 24 दिसंबर, 2008 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.

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बीएसपी के स्थानीय विधायक शेखर तिवारी पर आरोप था कि तिवारी ने मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख मायावती के जन्मदिन के लिए चंदा न देने पर इंजीनियर की हत्या करवा दी थी.

मनोज गुप्‍ता हत्‍याकांड मामले में विधायक, उनकी पत्नी समेत, एक थाना प्रभारी सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. मामले की सुनवाई पहले औरैया अदालत में शुरू हुई थी जिसे बाद में लखनऊ की विशेष अदालत को भेज दिया गया था. दो साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार, 6 मई को फैसला सुनाया गया.

घटना की जांच के बाद पुलिस ने बसपा विधायक शेखर तिवारी, उनकी पत्नी विभा तिवारी, संतोष तिवारी, गजराज सिंह, पाल सिंह, विनय तिवारी उर्फ त्यागी, राम बाबू उर्फ पूती योगेंद्र दोहरे उर्फ भाटिया, मनोज अवस्थी, देवेंद्र राजपूत, एवं तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर होशियार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था.

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