सुकना भूमि घोटाले में सोमवार को ले. जनरल अवधेश प्रकाश को उस समय राहत मिल गयी जब सशस्त्र बल प्राधिकरण (एएफटी) ने उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को खारिज करते हुए इस मामले में नए सिरे से जांच का आदेश दिया.
न्यायमूर्ति ए के माथुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एएफटी पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए प्रकाश को छह गवाहों से जिरह करने की अनुमति दे दी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान प्रकाश के खिलाफ पेश हुए थे. प्रकाश पिछले महीने ही सेना से सेवानिवृत हुए हैं.
पीठ ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान सेना नियम 180 का गंभीर उल्लंघन हुआ है. पीठ ने कहा ‘कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जिस तरह से पूरा किया गया वह हमारी समझ में नहीं आया. इसमें प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया.’
नियम के अनुसार कोर्ट आफ इंक्वायरी के दौरान हरेक अधिकारी को उपस्थित रहने का हक है जब कोई अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देता है. सोमवार के आदेश के बाद पूर्व सेना सचिव के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के लिए नयी कोर्ट आफ इंक्वायरी पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी होगी.