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दिग्विजय के खिलाफ राजद्रोह की याचिका

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक निचली अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव को ठग कहने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए आज एक परिवाद पत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.

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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक निचली अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव को ठग कहने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए आज एक परिवाद पत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.

अधिवक्ता सुधीर ओझा के परिवाद पत्र को यहां के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) आरसी मालवीय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. ओझा ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ भादंवि की धारा 154 ए, 153 और 504 के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया है.

सीजेएम के समक्ष दायर इस परिवाद में सभी धाराएं राजद्रोह, दंगा भड़काने की नीयत से उत्तेजक बयान देने और शांति भंग करने से संबंधित हैं.

मालवीय ने इस संबंध में एक गवाह आदित्य कुमार का बयान दर्ज किया. अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

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ओझा ने अपने परिवाद पत्र में कहा कि सिंह के बयान से योग गुरु के अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंची है और इसका उद्देश्य दंगा भड़काकर शांति में खलल डालना था इसलिए सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

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