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उपहार त्रासदी के प्रभावितों के लिए प्रार्थना सभा

राजधानी के उपहार सिनेमाघर में 14 साल पहले हुए अग्निकांड में मारे गए 59 लोगों की याद में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. प्रार्थना सभा का आयोजन उपहार सिनेमाघर के समीप स्थित ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के स्मृति उपवन में किया जाएगा.

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राजधानी के उपहार सिनेमाघर में 14 साल पहले हुए अग्निकांड में मारे गए 59 लोगों की याद में आज यहां एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. प्रार्थना सभा का आयोजन उपहार सिनेमाघर के समीप स्थित ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के स्मृति उपवन में सुबह नौ बजे किया जाएगा.

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अग्निकांड में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे ‘एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी’ (एवीयूटी) ने कहा कि त्रासदी के 14 साल बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है.

एवीयूटी की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘उपहार अग्निकांड में मारे गए लोगों को त्रासदी के 14 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है. यह न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है.’ उपहार अग्निकांड में नीलम के भी दो बच्चों की मौत हुई थी. उन्होंने, एक आपराधिक अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले पर निराशा जाहिर की जिसने आरोपियों की सजा कम कर दी थी.

उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर 2009 को उपहार सिनेमाघर के मालिकों, सुशील अंसल और गोपाल अंसल तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा के पूर्व कर्मी एच एस पंवार को एक साल की सजा सुनाई थी. तीन अन्य दोषियों, गेटकीपर मनमोहन उनियाल, दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी बृजमोहन सतीजा और बीर सिंह को दो साल की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक अपील लंबित है.

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एवीयूटी की याचिका पर विचार करने के बाद निचली अदालत ने 12 अगस्त 2010 को पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ को सम्मन जारी किया था. एवीयूटी ने 1979 में उपहार सिनेमाघर की बालकनी में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देने के लिए कंठ को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी.

कंठ ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की.

मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2011 को होगी. निचली अदालत ने जिरह के लिए 29 अगस्त 2011 की तिथि तय की है.

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