2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के प्रमुख आरोपी पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने विशेष अदालत में एक आवेदन देकर सर्वोच्च न्यायालय में खुद बहस करने की अनुमति मांगी है.
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राजा के वकील एस.जे. अरिस्टोटल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने आवेदन में कहा है, ‘कई ऐसे तथ्य हैं, जिन्हें वकील नहीं जानते, लिहाजा वह स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे.’
अरिस्टोटल ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने राजा के आवेदन पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है.
राजा 2जी घोटाले की जांच की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगरानी के सवाल पर बहस करना चाहते हैं.
इसके पहले राजा के वकील सुशील कुमार ने आपराधिक विश्वासघात के आरोपों का जवाब दायर करने से इंकार कर दिया था. उन्होंने सीबीआई से पूछा था कि इस घोटाले में उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है या नहीं.
आपराधिक विश्वासघात एक गैरजमानती अपराध है और इसमें 10 वर्षो तक कारावास की सजा हो सकती है. राजा ने आपराधिक विश्वासघात के आरोपों की अलग से सुनवाई करने की भी अपील की है.
ज्ञात हो कि सीबीआई ने 2जी घोटाले के सम्बंध में राजा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद कनिमोझी और कई दूरसंचार कम्पनियों के शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.