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राठौड़ की जमानत 8 फरवरी तक बढ़ी

रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में सजा पाए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस. पी. एस. राठौड़ को एक सत्र न्यायालय ने आज आठ फरवरी तक के लिये जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट ने राठौड़ को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है.

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रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में सजा पाए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस. पी. एस. राठौड़ को एक सत्र न्यायालय ने आज आठ फरवरी तक के लिये जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट ने राठौड़ को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है.
राठौड़ ने रुचिका छेड़छाड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई छह माह की कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा को न्यायालय में चुनौती दी थी. सीबीआई की अदालत ने 67 वर्षीय राठौड़ को अपने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिये गत 21 दिसम्बर को जमानत दे दी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. एस. अत्री ने पूर्व पुलिस महानिदेशक को आगामी आठ फरवरी तक जमानत दे दी है.

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